मंत्रिपरिषद की बैठक में, COVID-19 का मुकाबला करने के संदर्भ में अनुमोदित कई कानूनों, डिक्री-कानूनों और प्रस्तावों की वैधता को समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया।